Saturday, March 16, 2024
Homeसरकारी योजनायेMP Scheme: अब शिशु जन्म होने पर मिलेगा 16000, जानिए क्या है...

MP Scheme: अब शिशु जन्म होने पर मिलेगा 16000, जानिए क्या है योजना, कैसे करे आवेदन

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना: मध्यप्रदेश में महिलाओ की स्थिति को देखते हुए शिवराज सरकार ने यह निर्णय लिया है की वे प्रसूति सहायता योजना लायेंगे। इस योजना के अंतर्गत बेटा-बेटी होने पर सरकार द्वारा गर्भवती महिला को दो किश्तों में राशी दी जाएगी। यह योजना असंगठित श्रमिक महिलाओ के लिए है। आज के इस लेख में हम जानेंगे की किस तरह हम इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

क्या है योजना

यह योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना के नाम से जानी जाती है जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सन् 2004 मे लाई गयी थी।इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिला या पुरुष श्रमिक की पत्नी को गर्भवती होने पर योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाओं के लिए है क्योंकि मैं मजदूर महिलाएं प्रसूति के वक्त अपने कार्य पर अनुपस्थित रहती है इसीलिए यह राशि मुझे दी जाती है

पात्रता

मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्र नागरिकों मैं निम्नांकित श्रेणी में होना आवश्यक है।

  • गर्भवती महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • महिला मध्य प्रदेश की नागरिक होना चाहिए।
  • संबंधित महिला असंगठित श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • महिला का प्रसव शासकीय चिकित्सालय में होना चाहिए।
  • महिला द्वारा अधिकतम दो जीवित प्रसाद हेतु हुई या योजना मान्य होगी।

आवेदन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आसपास के लोग स्वास्थ्य केन्या कल्याण विभाग केंद्र पर जाना होगा वहां से आपको प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फॉर्म मांगना होगा इसके बाद आवेदन फॉर्म में सही सही जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ उस फॉर्म को वापस कार्यालय में जमा करना होगा ज्ञात रहे या आवेदन डिलीवरी से पहले जमा होगा इसके पश्चात आपको दो किस्तों में ₹16000 प्राप्त हो जाएंगे।

MP Board Class 10 Time Table

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • डिलीवरी संबंधित दस्तावेज़
  • मोबाइल नंबर और आवेदक मध्यप्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए  
  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए
  • पासपोर्ट साइज फोटो

तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े – यहाँ टच करे

महत्वपूर्ण लिंक

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments